गुरुवार, 14 मार्च 2024

फूड सेफ्टी एक्ट की अनुपालन करें दुकानदार : एडीसी दूध व मिठाई विक्रेताओं को अपनी दुकानों का पंजीकरण करवाना जरूरी

 नारनौल, 14 मार्च 2024

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की देखरेख में प्रदेश में फूड सेफ्टी एक्ट लागू है। ऐसे में दूध व मिठाई विक्रेताओं को अपनी दुकानों का पंजीकरण करवाना जरूरी है। गैर पंजीकृत दुकानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। दुकान पंजीकृत करवाने के लिए foscos.fssai.gov.in पर  आवेदन किया जा सकता है। जिला में मार्च माह में अब तक फुड एंड सेफ्टी कोर्ट के केसों में 2 लाख 11हजार 497 रूपए का चालान किया गया।


यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल  करवा ने बताया कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत दुकानदारों का लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन ज़रुरी है। बिना लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन के कोई भी दुकानदार कारोबार नहीं कर सकेगा। यदि वह अवैध रूप से कारोबार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एडीसी ने कहा कि बिना लाइसेंस व्यापार करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 
उन्होंने बताया कि लाइसेंस की कैटेगरी अलग-अलग हैं। फीस भी उसी हिसाब से लगेगी। इस कानून के दायरे में खाद्य पदार्थों के निर्माता, पैकर्स, थोक व सौ फीसदी निर्यात व आयात करने वाली इकाइयां, होटल, रेस्टारेंट, क्लब, कैंटीन, मिठाई-आइसक्रीम सहित अन्य छोटी दुकान, कैटरर्स, खाद्य पदार्थों का परिवहन व भंडारण करने वाले, प्रोसेसिंग इकाइयां (पैक या पुन पैक करने वाले) एक्ट के दायरे में आते हैं। इसमें केवल वे किसान हद के बाहर रखे गए हैं जो खेत से ही खाद्यान्न का बिक्री का धंधा करते हैं।
एडीसी ने दुकानदारों से आह्वान किया कि वह अपनी दुकानों पर गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखें। कोई भी सामान निर्धारित तिथि के बाद ना बेचा जाए। 



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