सोमवार, 10 मार्च 2025

मासिक बैठक में बाल विवाह रोकथाम व सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया प्रेरित

 

महेंद्रगढ़

पीएचसी पाली में सोमवार को डॉ. मनीष यादव, डीएमओ नारनौल व डॉ. आकाश गोयल पीएचसी पाली की अध्यक्षता में मासिक बैठक व ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। जिसमें डॉ. मनीष यादव ने सभी कर्मियों को बाल विवाह रोकथाम हेतू कानून बारे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत वर्ष में युवक 21 साल व युवती 18 साल की उम्र में शादी कर सकते है।

यदि इससे पहले शादी करते है तो दो साल की सजा या आर्थिक दण्ड दिया जाता है। इसलिए लोगों को इस बारे में जागरूक करना है और यदि ऐसा करता है तो उक्त की शिकायत करनी है ताकि इसपर रोक लगाई जा सके। यह एक सामाजिक बुराई ही नहीं बल्कि अपराध की श्रेणी में आता है। डॉ. आकाश गोयल मेडीकल ऑफिसर ने सभी सीएचओ व एएनएम को अपना टारगेट पूरा करने व सभी स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित करने के आदेश दिए। यदि किसी भी केन्द्र में टारगेट पूरा नहीं पाया गया तो उन्हें इसका स्पष्टीकरण देना होगा।  इस दौरान डॉ. संदीप, हैल्थ इंस्पेक्टर दिलबाग शर्मा, बीएसी जोगेंद्र सतनाली, एलएचवी सुनीता, नीरज, फतेहसिंह, डॉ. प्रीतम, डॉ. अनिता, पूनम आकोदा, बलजीत, वासुदेव, राजकमल, सुधीर, मीना, ममता, बिन्दु मुकेश, रोशनी आदि उपस्थित रहे।

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