सोमवार, 3 जून 2024

ईटीपीबीएस व पोस्टल बैलेट की गणना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित डीसी मोनिका गुप्ता ने मतगणना अधिकारियों को किया संबोधित अब ईटीपीबीएस स्कैनिंग के लिए 60 की बजाय 80 टेबल लगेंगी रेंडमाइजेशन के जरिए सुबह अलाट की जाएगी टेबल

 

नारनौल, 3 जून।
 भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने  कहा कि ईटीपीबीएस व पोस्टल बैलेट की गणना पूरी शुद्धता के साथ किया जाए। अगर इस मामले में कोई लापरवाही करेगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। सभी अधिकारियों को रेंडमाइजेशन के जरिए सुबह उनके टेबल का पता चलेगा। उपायुक्त आज पंचायत भवन में मतगणना अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित कर रही थी।
डीसी ने बताया कि भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के ईटीपीबीएस व पोस्टल बैलेट की गणना ओलंपिक क्लब हाल नारनौल में होगी। 
इस कार्य के लिए कुल 90 टेबल लगाए जाएंगे। इनमें 60 टेबल ईटीपीबीएस की स्कैनिंग के लिए तथा 30 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए लगेंगे। अब चुनाव आयोग ने इन तीस टेबल में से 20 टेबल स्कैनिंग के लिए भी प्रयोग करने की अनुमति दी है। स्कैनिंग के बाद इस पर लगे अधिकारी फिर से बैलेट काउंटिंग का कार्य शुरू कर देंगे।
उन्होंने बताया कि मतपत्रों की गिनती के लिए प्रत्येक टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, एक गणना पर्यवेक्षक, दो गणना सहायक और एक माइक्रो पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन सभी को आई कार्ड भी वितरित किए गए।
इस मौके पर नांगल चौधरी के एसडीएम व पोस्टल बैलेट नोडल इंचार्ज मयंक भारद्वाज तथा नगराधीश मंजीत सिंह के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।



मतगणना के दौरान मतदान केंद्र के पास धारा 144 लागू

जिलाधीश मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव-2024 की मतगणना को ध्यान में रखते हुए मतगणना केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की है।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि लाइसेंसी हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी, बरछा, भाला, तलवार, जेली, गंडासी, चाकू, साइकिल चेन और अन्य हथियार (सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले म्यान वाले कृपाण को छोड़कर) लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। परिणाम की घोषणा तक मतगणना केंद्रों के आसपास पांच से अधिक नागरिकों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर तक मोबाइल फोन, वायरलेस सेट, कॉर्डलेस फोन या किसी अन्य संचार उपकरण को ले जाने और पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मतगणना परिसर के पास 'पैदल यात्री क्षेत्र' घोषित

जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने एक आदेश पारित कर लोकसभा आम चुनाव-2024 की 4 जून को होने वाली मतगणना के दौरान मतगणना परिसर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि को 'पैदल यात्री क्षेत्र' के रूप में चिन्हित किया गया है।
जिलाधीश ने ओलंपिक क्लब हॉल नारनौल, पीआर सेंटर तथा आईटीआई (गर्ल्स) नारनौल में 4 जून को होने वाली मतगणना के दौरान मतगणना केंद्र के चारों ओर 100 मीटर की परिधि को पैदल यात्री क्षेत्र घोषित किया गया है। यहां पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

महावीर चौक से आगे नहीं जा सकेंगे वाहन 

उपायुक्त मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने बताया कि 4 जून को होने वाली मतगणना के दौरान आम नागरिक महावीर चौक से आगे महिला आइटीआई की तरफ जाने वाले रोड पर वाहन नहीं ले जा सकेंगे। उन्होंने आम नागरिकों से आह्वान किया है कि वे इस दिन वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करें। इसी प्रकार गंदे नाले के पास भी बैरिकेड रहेगी। इस पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। संबंधित क्षेत्र में आने वाले नागरिक वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें।

आईटीआई महिला के ब्लॉक टू में मीडिया सेंटर स्थापित

मतगणना के दौरान पत्रकारों के लिए इस बार आईटीआई महिला के ब्लॉक नंबर दो में मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है। आईटीआई के स्मार्ट क्लास रूम में बनाए गए इस मीडिया सेंटर में आने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके साथ अपनी कोई भी एक आईडी साथ रखनी होगी। मीडिया सेंटर के लिए डीआईपीआरओ कार्यालय की ओर से कर्मचारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है। मतगणना की राउंड वाइज अपडेट मीडिया सेंटर में उपलब्ध करवाई जाएगी।

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