नारनौल,
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के लोगों को स्वरोजगार देने के लिए सावधि ऋण योजना व सूक्ष्म वित्त योजना शुरू की हैं।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ विवेक भारती ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सावधि ऋण योजना व सूक्ष्म वित्त योजना शुरू कर एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने बताया कि सावधि ऋण योजना के तहत निगम द्वारा स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए का ऋण 8 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा। यदि ऋण की किस्त समय पर नहीं भरी जाती है, तो 4 प्रतिशत की अतिरिक्त वार्षिक ब्याज दर लगेगी। इसी प्रकार सूक्ष्म वित्त योजना के तहत 1 लाख रुपए का ऋण 6.50 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। समय पर किस्त का भुगतान न करने पर 4 प्रतिशत की अतिरिक्त वार्षिक ब्याज दर लगेगी।
योजना के लिए पात्रता व शर्तें
इन योजनाओं के लिए आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी और अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र के अनुसार आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक ने पहले किसी बैंक या निगम से लिए गए ऋण का दुरुपयोग न किया हो और वह डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
इन योजनाओं में 50 हजार रुपए या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) तक की सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा।
आवेदन कैसे करें
इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त 2025 तक निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://hscfdc.org.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदक सिंघाना रोड केशव नगर गली नंबर 3 के मकान नंबर 2210 स्थित निगम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए कार्यालय के लैंडलाइन नंबर 01282-250253 पर संपर्क कर सकते हैं।
आवेदन के लिए दस्तावेज
आवेदन के लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, सत्यापित परिवार पहचान पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र शामिल हैं।
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